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अलकायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह एनआईए की पुलिस रिमांड पर, बम ब्लास्ट की साजिश में हुआ था अरेस्ट

 लखनऊ

खूंखार अलकायदा संगठन के आतंकी तौहीद अहमद शाह को एनआईए अदालत के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने एनआईए को पुलिस रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है। यह रिमांड अवधि आगामी 15 फरवरी को प्रातः 9:00 बजे से 21 फरवरी को सायं 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। एनआईए की ओर से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की अर्जी पर अदालत ने अभियुक्त तौहीद अहमद शाह को सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से तलब किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा तथा जेल से बाहर निकालते एवं दाखिल करते समय चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा इसके अलावा यदि कोई अधिवक्ता रिमांड अवधि के दौरान रहना चाहता है तो उचित दूरी बना कर सकता है।

अदालत समक्ष पुलिस रिमांड अर्जी पर एनआईए के विशेष अधिवक्ता एमके सिंह एवं सह विवेचक आशुतोष प्रधान का तर्क था कि अभियुक्त अकबर कॉलोनी अलीबाग मुंजोबा थाना चतुरा जिला बड़गांव जम्मू कश्मीर का रहने वाला है।कहा गया है कि अभियुक्त तौहीद अहमद शाह अलकायदा संगठन का आतंकी है तथा वह बड़ा विस्फोट कराने की साजिश में सम्मिलित रहा है। अपने तर्क में यह भी कहा गया कि अभियुक्त के खाते में कई बार भारी रकम जमा की गई है तथा विभिन्न व्यक्तियों को वितरित भी की गई है। जिसकी पूछताछ एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाना आवश्यक है।

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