इलाहाबाद हाईकोर्ट UPTET हुए अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट देने पर लगाई रोक
प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPTET-2021 को लेकर बड़ा फैसला दिया है. बता दें कि कोर्ट ने UPTET 2021 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक UPTET प्राइमरी लेवल में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अयोग्य करार देने की मांग को लेकर याचिका में दाखिल की गई है.
बता दें कि सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक के साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी लेवल में असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्ति को लेकर रोक लगाई थी. इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
16 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी. बता दें कि 23 जनवरी 2022 को यूपीटीईटी 2021 आयोजित हुई थी. इसका परिणाम 08 अप्रैल को जारी हुआ था.
जानकारी के मुताबिक प्रतीक मिश्रा और अन्य लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है.
इससे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 20 हजार अभ्यर्थियों का यूपीटीईटी 2021 का रिजल्ट जारी नहीं किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिगंल बेंच के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा में शामिल कर लिया था, लेकिन इनका रिजल्ट रोक लिया गया था.