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अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अब UP में नहीं मिलेगा फ्री राशन

 लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट में 'रेवड़ी कल्चर' पर सुनवाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है. कोरोना काल से अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को फ्री में मिलने वाला राशन बंद कर दिया गया है. सूबे के सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से कोटेदारों को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें फ्री राशन स्कीम बंद करने का ऐलान है.

उत्तरा प्रदेश अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए अब फ्री राशन स्कीम बंद कर दिया गया है. अब उन्हें पुराने रेट यानी ₹2 और ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और चावल राशन दिया जाएगा. हालांकि जून महीने का आयोडीन नमक, साबुत चना और रिफाइंड तेल फ्री दिया जाएगा जो कि फ्री राशन स्कीम के तहत नहीं बंट पाया था.

आयोडीन नमक, साबुत चना और रिफाइंड तेल को इस महीने बांटा जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA)और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)के तहत केंद्र और राज्य की तरफ से फ्री राशन स्कीम चला रही थी. कोरोना काल से शुरू हुई यह स्कीम जून तक जारी थी, जिसे अब बंद करने का फैसला लिया गया है.

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रति कार्ड धारक को दिया जाता है. वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन एक कार्ड धारक को दिया जाता है, जो कि कोविड काल से फ्री दिया जा रहा था.

अब उत्तर प्रदेश में फ्री राशन स्कीम के तहत चावल और गेहूं नहीं मिल पाएगा. इसके लिए ₹2 प्रति किलो गेहूं और ₹3 प्रति किलो चावल की दर से राशन कार्ड धारकों को देना होगा. हालांकि फ्री राशन स्कीम के तहत दिए जाने वाला चना, नमक और सोयाबीन आयल, जो कि जून महीने का बकाया था, वह इस महीने भी फ्री दिया जाएगा.

हालांकि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों और अंत्योदय गृहस्थी कार्ड धारकों को दिए जाने वाला 5 किलो फ्री राशन अभी इस महीने दिया जाएगा. इसके बंद होने का नोटिफिकेशन नहीं आया है.

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