आशीष मिश्रा टेनी 128 दिन बाद जेल से रिहा
लखनऊ
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर (Lakhimpur Farmers Killing Case) में किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की मंगलवार को जेल से रिहाई हो गई. हाईकोर्ट ने पांच दिनों पहले उनकी जमानत का आदेश दिया था. आशीष मिश्रा इस केस में हत्या के मामले में आरोपी हैं. आशीष मिश्रा की जमानत का आदेश यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन 10 फरवरी को आया था और आज 15 फरवरी की जमानत हुई है.
आशीष को मुख्य गेट की जगह पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। इसके पीछे सुरक्षा को कारण बताया गया। इस दौरान मीडिया ने उनसे बात भी करने की कोशिश की लेकिन वह कार में बैठकर निकल गए।
इससे पहले हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद सोमवार को जिला जज की कोर्ट में जमानतनामे दाखिल किए गए थे। जिला जज मुकेश मिश्रा ने दो जमानतदारों और उनके द्वारा जमानत में लगाई गई सम्पत्ति का सत्यापन कराने के लिये संबंधित थानाध्यक्ष और तहसीलदार को आदेश दिया था।
आशीष की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौतीः टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत को संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। मंगलवार को लखीमपुर में पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सिर्फ तीन महीने में ही जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि तिकुनया हिंसा मामले में केंद्र सरकार ने गृह राज्यमंत्री को उनके पद से भी नहीं हटाया और न ही इस मामले में उनसे पूछताछ हुई।