आजम खान को कोर्ट से मिली जमानत, अभी रहेंगे जेल में

प्रयागराज
समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री और सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी। हालांकि, इसके बाद भी आजम खान अभी जेल में रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दो और मामले लंबित हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है। आजम खान को जमीन पर कब्जा करने के मामले में कोर्ट ने जमानत दी है। वह फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे आजम खान उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से जमानत की मांग की थी लेकिन उन्हें बेल नहीं मिली थी।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा भी लंबे अरसे तक जेल में रहे। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट (Swar Assembly Seat) से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है।
आजम पर दर्ज हैं 87 केस
वहीं उनके पिता आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भैंस और बकरी चोरी से लेकर जमीन पर कब्जा करने तक के कुल 87 मामले दर्ज हैं। साल 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2 सालों के भीतर उनके खिलाफ 84 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 81 मामले साल 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और उसके ठीक बाद के दौरान दर्ज किए गए थे। फिलहाल जमीन कब्जाने के एक मामले से हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है लेकिन दो और मामले लंबित होने के कारण आजम खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
कोर्ट ने खारिज कर दी थी डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन
बता दें कि आजम खान के अधिवक्ता की तरफ से उन पर दर्ज यतीमखाना प्रकरण मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई गई थी। कोर्ट ने मंगलवार को बहस के बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी है। रामपुर के थाना कोतवाली में ये मुकदमे दर्ज हुए थे। अब इस मामले में आरोप तय होंगे। आरोप तय होने के लिए कोर्ट ने 9 मार्च की तारीख लगाई है और सभी मुल्जिमों को पेश होने के लिए कहा है।