बिहार: आरा कोर्ट बम ब्लास्ट में लंबू शर्मा की फांसी की सजा निरस्त हुई
पटना
आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट में लंबू शर्मा को दी गई फांसी की सजा को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को नए सिरे से आरोप का गठन कर सुनवाई कर फैसला देने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि लंबू शर्मा के खिलाफ कई अन्य अपराधों में दी गई सजा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है जबकि फांसी की सजा देने के पूर्व अन्य केसों में दी गई सजा पर विचार करना अनिवार्य है। कोर्ट ने इस केस के अन्य आरोपितों को दी गई सजा पर फिलहाल किसी तरह का आदेश नहीं दिया। लंबू शर्मा के मामले में निचली अदालत से फैसला आने के बाद ही अन्य पर विचार किया जायेगा। बुधवार को न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने फांसी की सजा को पुष्टि करने सहित आरोपितों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। गौरतलब है कि आरा की निचली अदालत ने लंबू शर्मा सहित छह अन्य को 17 अगस्त 2019 को दोषी करार दिया और 20 अगस्त 2019 को लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी।
फांसी की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत ने पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट को भेज दिया। हाईकोर्ट को बताया गया कि लंबू शर्मा कई अन्य मामले में सजायाफ्ता है लेकिन उसके बारे में विचार किये बिना फांसी की सजा दे दी गई।