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सिकल सेल संस्थान में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी, तीन अधिकारी निलंबित

रायपुर
सिकल सेल संस्थान में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी के मामले में ज्योति राठौर, आनंद देव ताम्रकार और पंकज उपाध्याय को सिकल सेल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर जनरल ने निलंबित कर दिया हैं।

जारी आदेश मुताबिक ज्योति राठौर ट्रेनिंग आॅफिसर सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा क्रय शाखा में पदस्थ करते हुए एक करोड़ से अधिक की क्रय प्रक्रिया में पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही तथा उनको जारी कारण बताओं नोटिस का उत्तर समाधान कारण नहीं पाए जाने के कारण सिकल सेल संस्थान द्वारा उनको छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम – 9 (1) (क) एवं (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती राठौर का मुख्यालय पंडित जवाहर लाल नेहरु स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार आनंद देव ताम्रकार, प्रशिक्षक समन्वयक सिकल संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा स्थापना एवं लेखा शाखा में पदस्थ करते हुए एक करोड़ से अधिक की भुगतान प्रक्रिया में पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही तथा कारण बताओं नोटिस सूचना का उत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में ताम्रकार का मुख्यालय चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। वहीं पंकज उपाध्याय स्टोर कम मेंटनेंस आॅफिसर तथा क्रय शाखा में पदस्थ करते हुए एक करोड़ से अधिक की क्रय प्रक्रिया में पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही तथा जारी कारण बताओ नोटिस सूचना का उत्तर समाधान पूरक नहीं पाए जाने के कारण सिकल सेल संस्थान द्वारा तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में पंकज का मुख्यालय भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव निर्धारित किया गया है।

तीनों ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम – 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।

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