राज्य

मंत्रालय, महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित

रायपुर
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किया है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी हुआ।

जारी निर्देश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किया गया है। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए संक्रमण के रोकथाम हेतु 11 जनवरी 2022 से मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाएगा।

जिसके अंतर्गत मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 11 जनवरी से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक तिहाई तक बुलाया जाए, इसके लिए पृथक से संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जावे। अनुविभाग अधिकारी एवं उनके वरिष्ठ अधिारियों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी। समस्त अधिकारी-कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निदेर्शों को अनिवार्यत: रुप से पालन करेंगे। समस्त अधिकारी व कर्मचारी फेस मास्क का अनिवार्यत: उपयोग करेंगे। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक बसों के स्थान पर अधिकारी व कर्मचारी निजी अथवा विभागीय वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देवें। कोविड – 19 संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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