राज्य

क्रूरता, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों के लिए महिलाओं को 24 घंटे के भीतर नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध

रायपुर
महिलाओं के प्रति होने वाले क्रूरता, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों में जिला रायपुर में 24 घंटे से कम समय में विधिक सहायता दी जा रही है। अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश  अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल के संयुक्त रूप से परिचर्चा हुआ।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं के तहत जिला रायपुर में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में 24 घंटे से कम समय में भी नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जा रहा है।

इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा कु. देवकी साहू पैरालीगल वॉलिटियर को महिला थाना में प्रतिनियुक्त किया गया है। उक्त वांलिटियर जिले में महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराध जो महिला थाने में आते हैं उनमें उपस्थित होकर पीड़ित पक्षकारों को तत्काल विधिक सहायता प्रदान करती है। इसके पश्चात यदि उन्हें नि:शुल्क रूप से अधिवक्ता की आवश्यकता होती है या अधिवक्ता की सहायता चाहती है तो वह प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर कुछ ही घंटों में उन्हें नियमानुसार अधिवक्ता प्रदान कराती है ऐसे प्रकरणों में अधिवक्ता प्रदान करने में किसी प्रकार कोई विलंब नही होता है।

इसके अतिरिक्त पीड़ित महिलाओं के जितने भी दस्तावेज होते हैं वह भी नि:शुल्क रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से तैयार किए जाते है। वर्तमान में कई प्रकरणों में कुछ ही घंटो में पीड़ित महिलाओं को नि:शुल्क विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि हर नारी के विधिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व संविधान हम पर अधिरोपित करता है। इस कर्तव्य का निर्वहन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरी कर्मठता के साथ किया जाएगा । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा जिला न्यायाधीश  अरविंद कुमार वर्मा द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया।उन्होंने कहा कि प्राधिकरण तथा पुलिस प्रशासन लगातार समन्वय स्थापित कर महिलाओं के प्रति सतत् रूप से कार्य कर रहा है। जिससे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की गारण्टी सुनिश्चित हो सके।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button