राज्य

अग्निपथ के विरोध से संबंधित जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट ने किया खारिज

पटना
 पटना हाईकोर्ट ने अग्निपथ विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले आंदोलनकारियों से पैसे की वसूली की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राज्य और केंद्र की संबंधित सरकारों को 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उन्होंने अदालत से आगजनी में शामिल आंदोलनकारियों और राजनीतिक दलों से पैसे वसूल करने का भी अनुरोध किया।

याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर आंदोलन के दौरान हिंसा को रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया।

इस याचिका का जवाब देते हुए, बिहार सरकार के सॉलिसिटर जनरल ललित किशोर ने अदालत में कहा कि सरकार आंदोलनकारियों से कुशलता से निपटी है। राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए थे। यह जनहित याचिका राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए दायर की गई है।

सॉलिसिटर जनरल की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी।

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