जौहर विवि परिसर से कंटीले तार हटवाएगा प्रशासन, आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
रामपुर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में रामपुर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश पर जौहर विश्वविद्यालय परिसर में शत्रु संपत्ति मानते हुए जिस जमीन पर कंटीले तारों से हदबंदी कर प्रशासन ने कब्जा लिया था, उन तारों को अब हटवाया जाएगा। इसके लिए एडीएम ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखी गई है।
बता दें कि शत्रु संपत्ति प्रकरण में हाईकोर्ट ने सपा विधायक आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुए 30 जून तक शत्रु संपत्ति की नाप कराकर उसके चारों ओर तारकशी कराए जाने के आदेश जिलाधिकारी को दिए थे। इस पर मई माह में राजस्व टीम ने शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान दो इमारतों को भी कस्टोडियन की जद में आने की बात कहते हुए उनके ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजा गया था। मई के अंत तक प्रशासन ने जौहर विवि परिसर स्थित 13.842 हेक्टेयर भूमि को शत्रु संपत्ति की जमीन ठहराते हुए उस पर कब्जा ले लिया था।
इसके बाद आजम खां सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां से बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश को अनुचित करार दिया और प्रशासन को कब्जा हटाने के आदेश दिए। इस पर प्रशासन अब जौहर विवि में की गई तारबंदी को हटाएगा। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडीएम की ओर से रजिस्ट्रार को चिट्ठी भेज दी गई है। जल्द ही वहां लगे कंटीले तार हटवा दिए जाएंगे।