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लालू की मुश्किलें और बढ़ेंगी? CBI कोर्ट में यह भी चल रहा है केस

 रांची  

झारखंड में चल रहे डोरंडा कोषागार से संबंधित अंतिम मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के झारखंड से जुड़े सभी मामलों में सजा सुना दी गयी है। करीब 950 करोड़ के इस घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को अबतक साढ़े 32 साल की सजा सुनायी गयी है। उन पर 1.65 करोड़ का जुर्माना भी लग चुका है लेकिन  देवघर कोषागार से अवैध निकासी के एक मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट से मिली साढ़े तीन साल की सजा की अवधि बढ़ाने का मामला अब भी झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है।

सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद समेत इस मामले के अन्य आरोपी आरके राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद सिंह और सुबीर कुमार भट्टाचार्य को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी जगदीश शर्मा को इसी मामले में सात साल की सजा मिली है। सीबीआइ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद समेत अन्य पर उच्च स्तरीय षड्यंत्र का आरोप है, ऐसे में सजा भी समान होनी चाहिए। सीबीआई ने इस मामले में लालू समेत छह अन्य आरोपियों को भी कम-से-कम 7 वर्ष कारावास की सजा देने की मांग की है। मामले में अभी हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है।

कुछ माह पहले यह मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ में सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन खंडपीड के एक जज ने इस मामले से खुद को अलग रखते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह मामला दूसरी बेंच में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है।

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