राज्य

मुख्तार अंसारी को लेकर कोर्ट ने बांदा के जेल अधीक्षक को यह निर्देश

लखनऊ

बांदा जेल में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध न कराए जाने को लेकर माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा दी गई अर्जी पर एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने बांदा के जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ज्ञातव्य है कि अदालत एवं राज्य सरकार के अनेकों निर्देशों के बावजूद पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित नहीं किया जा रहा था। जिसके कारण राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई। जिसमें रोपड़ जेल के जेल अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया था। इस याचिका पर सुनवाई के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को तुरंत प्रदेश की जेल में स्थानांतरित किए जाने के साथ साथ राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करते हुए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

बांदा जेल से 28 मार्च को पेशी पर आए मुख्तार अंसारी ने जेल अधिकारियों की शिकायत करते हुए एक अर्जी अदालत में दी थी। जिसमें कहा गया था कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित दवाएं एवं मेडिकल परीक्षण जेल में नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जेल अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही उन्हें कोरोना बीमारी हो गई थी तथा बीमारी के बावजूद उनका समुचित इलाज नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वह 60 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं एवं पूर्व विधायक होने व ग्रेजुएट होने कारण बी क्लास की सुविधा पाने के अधिकारी हैं। इसके बावजूद न तो उन्हें दवा दी जा रही है और ना ही उनके अधिवक्ताओं को उनसे मिलने दिया जा रहा है।

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