राज्य

फेसबुक से की शादी जिसे कहा लिव इन – आयोग ने सौतन को भेजा नारी निकेतन

दुर्ग
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय  ने जिला पंचायत दुर्ग के सभाकक्ष में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई करते हुए30 प्रकरणो  मे से 8 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये। फेस बुक पर दोस्ती शादी सौतन प्रकरण पर आयोग ने सभी पक्षो को सुनने के बाद अगली सुनवाई मे प्रकरण को रखे जाने कहा। इस मामले मे आवेदिका ने अपने पति के अलावा सास ससुर और और एक सौतन के खिलाफ शिकायत की थी।

आयोग को सुनवाई के दौरान पता चला अनावेदक ने आवेदिका से विवाह के पूर्व एक अन्य लडकी से संबंध रखा था तथा लड़की के मांग पर सिंदुर भरकर रहता था । फिर सास ससुर के समझाईश पर महिला से संबंध तोडकर रहा था किन्तु पुन: सौतन के साथ संबंध बनाना चालू किया। अनावेदिका सौतन ने बताया की वह अनावेदक से फेसबुक पर दोस्ती की एवं आवेदिका शक करती थी इसलिए अनावेदिका सौतन अनावेदक के साथ अलग से रह रहे थे। सुनवाई के दौरान यह साबित होता है कि अनावेदक चरित्रहीन होने की आशंका है ऐसी दशा में अनावेदिका सौतन को रायपुर के नारी निकेतन भेजने का आदेश आयोग द्वारा तत्काल दिया गया । जिससे अनावेदक उसकी जिन्दगी बरबाद ना कर सके। इस स्तर पर आयोग द्वारा आवेदिका से पूछा गया की वह अनावेदक के खिलाफ क्या कार्यवाही चाहती चूंकि उनका एक पुत्र भी है। जिस पर आवेदिका ने समय की मांग की प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया है।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक के साथ उसने आर्य समाज में शादी किया था, जिसके बाद अपने-अपने घर में रह रहे थे। लेकिन परिवार को जानकारी देने का अपने अपने घर में रहना तय किये थे इस बीच में अनावेदक ने आवेदिका को प्रताड़ित कर और बहाना बनाकर 4 लाख रुपये अपने पिता के बैंक खाता में लिया था। इस बात की पुष्टि अनावेदक ने आयोग के सामने स्पष्ट किया है। आवेदिका अनावेदक से अपने 4 लाख रुपए वापस चाहता है और शादी को अमान्य करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। इस स्तर पर अनावेदक से पूछे जाने पर आवेदिका का 4 लाख रूपय कितने दिन में वापस करेंगा। इस पर अनावेदक ने 3 पोस्ट टेडेट चेक 1 लाख पच्चास हजार का तीन चेक देने का वादा किया है और आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पूरे राशि मिल जाने के बाद अनावेदक आयोग कार्यालय नहीं पहुंचेगा तो अनावेदक व उसके पिता के खिलाफ प्रताड?ा और आर्थिक शोषण की तत्काल अपराध दर्ज आवेदिका करा सकेगी ।इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया।

दूसरे मामले मे आवेदिका के साथ उसके दो बेटे 25 व 23 वर्ष के उपस्थित हुए, आयोग के समक्ष आवेदिका ने अनावेदक के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें अनावेदक जमानत पर  है। अनावेदक पर महिलाओं से अवैध संबंध व सट्टाबाजी की शिकायत है। अनावेदक सट्टाबाजी करने को स्वीकारा और अन्य आरोपों को स्वीकार नही किया क्योंकि प्रकरण महिला आयोग में संज्ञान लेने लायक नही है किन्तु दोनो पक्ष अपने मामले पर कार्यवाही आयोग से कार्यवाही करवाने हेतु निवेदन किया है। अनावेदक का मासिक वेतन 75000 रुपये है और एक मकान है जिसे दोनो बेटे के नाम पर देने को तैयार हुआ। आवेदिका ने भी इसे मांग के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया था। अनावेदक मकान देने के एवज में आवेदिका से कुछ भी लेना नहीं चाहता है सिर्फ यह मांग कर रहा है कि एक वर्ष तक आवेदिका व दोनो बेटे उन्हे भोजन देने की व्यवस्था करने का मांग किया है। जिसके लिए दोनो पक्षों के बीच लिखित राजीनामा कराई जाने की मांग की है । दोनो पक्षों का अपना-अपना 10-10 शर्तो का लिखित राजीनामा लेकर रायपुर महिला आयोग मुख्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए जिससे कि इस प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

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