स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिए बनेगा कानून, बिजली काटने से पहले ग्राहक को तीन बार भेजे जाएंगे मैसेज, जानें प्रस्ताव

पटना
बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिए नया कानून बनेगा। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का जिम्मा बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने लिया है। बिजली कंपनी ने भी आयोग से आग्रह किया है कि अविलंब कानून बन जाए ताकि स्मार्ट प्री-पेड मीटर का संचालन आसानी से हो सके और उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो।
बिजली कंपनी की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को कहा गया है कि बिहार में स्मार्ट मीटर नियमन (रेगुलेशन) बनाए जाने हैं। इसके लिए विनियामक आयोग को ही रेगुलेशन का ड्राफ्ट जारी करना है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद आम लोगों से उस पर राय ली जाएगी। कंपनी भी अपनी ओर से उस पर अपना पक्ष रखेगा।
इसके बाद स्मार्ट प्री-पेड मीटर का नया कानून लागू हो जाएगा। कंपनी ने आयोग से कहा है कि रेगुलेशन कब तक बनेगा, आयोग ने इसकी तिथि तय नहीं की है। रेगुलेशन में प्रावधान क्या-क्या होंगे, यह भी कंपनी को मालूम नहीं है। अगर इस दिशा में कार्रवाई होगी तो बेहतर होगा।
वहीं, स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर कंपनी ने आयोग के समक्ष कुछ और प्रस्ताव भी सौंपे हैं। मोबाइल पर तीन संदेश के बावजूद उपभोक्ता अगर मीटर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो डिस्कनेक्शन यानी बिजली गुल हो जाएगी। कंपनी ने आयोग से अनुरोध किया है कि वह एक समय तय कर दे कि कितने दिनों के बाद उपभोक्ताओं का कनेक्शन अस्थायी तौर पर काटा जाएगा। इसके बाद अगर उपभोक्ता दोबारा कनेक्शन लें तो उनसे क्या शुल्क लिया जाए।
बिहार से