भोपालमध्य प्रदेश

भोपाल में वर्ष 1998 से पहले की 103 अवैध कालोनियां होंगी वैध

भोपाल ।    भोपाल में वर्ष 1998 से पहले निर्मित 103 अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रकिया शुरु हो गई है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत अवैध कालोनियों में नगर निगम भवन अनुज्ञा की अनुमति जारी करेगा। हालांकि इन कालोनियों में निगम से अनुबंधित आर्किटेक्ट को बिल्डिंग परमिशन जारी करने की अनुमति नहीं होगी। निगम प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई आर्किटेक्ट इन कालोनियों में भवन अनुज्ञा जारी करता है तो उसका लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के मुख्य नगर निवेशक नीरज आंनद लिखार ने बताया कि उक्त कालोनियों के भूखण्डधारी भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज, जोन कार्यालय से प्राप्त विकास शुल्क की रसीद, एनओसी, मानचित्र सहित अन्य वांछित दस्तावेज आर्किटेक्ट के माध्यम से आनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। लेकिन भवन अनुज्ञा से संबंधित अनुमति देने का काम नगर निगम के अधिकारी करेंगे। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासक के संकल्प 31 जनवरी 2022 अनुसार वर्ष 1998 से प्रचलित 209 अनाधिकृत कालोनियों में भवन निर्माण अनुमति दिए जाने की स्वीकृति हुई थी। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को पारित नगर निगम प्रशासक संकल्प के अनुसार शेष 103 अनाधिकृत कालोनियों में विकास शुल्क की राशि 18 रूपये प्रति वर्गफीट निर्धारित करने की स्वीकृति एवं भवन निर्माण अनुज्ञा दिये जाने की अनुमति दी गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Hádanka pro ty, „Která žena nese více vody? Minutová Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma muži? Žena může ochutnat všechna slova, které jméno je Záhada Důvtipu: Najděte osobu, která tichounce opustila místnost na obrázku Rychlý IQ test: Najděte sklenici, do které barman nenalil Ohromující hádanka číslo 24: Najdou jen Záhada pro