जबलपुर

अवैध उत्खनन पर कलेक्टर ने लगाया तीन लाख 55 हजार का जुर्माना

अवैध उत्खनन पर कलेक्टर ने लगाया तीन लाख 55 हजार का जुर्माना

जबलपुर। शहर की सीमा से लगे क्षेत्रों में अभी भी जमकर अवैध खनन हो रहा है। इस मामले में कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं। ऐसे ही एक मामला मानेगांव में सामने आया, जिसमें अवैध तौर पर खनन किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खदान मालिक खुशलाल यादव के खिलाफ कार्रवाई करने हुए तीन लाख 55 हजार को जुर्माना लगाया। जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग ने जांच के दौरान पाया कि खदान की परमिशन 2014 तक थी, लेकिन मौके पर जाकर अधिकारियों ने देखा कि क्रेशर की मदद से पत्थर को तोड़ा जा रहा है। मौके पर 10 और 15 घन मीटर के पत्थरों को जब्त भी किया गया। इस प्रकरण को विभाग ने कलेक्टर न्यायालय के समक्ष रखा, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए सुखलाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर उस पर तीन लाख 55 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही मौके से क्रेशन को हटाने के भी निर्देश दिए गए है।
कई जगह चल रही बिना परमिशन खदानरू यह पहला मामला नहीं है जब बिना परमिशन खदान को चलाया जा रहा है। जबलपुर जिले में अभी भी ऐसी कई खदाने हैं, जिनकी परमिशन खत्म हो गई है, लेकिन विभाग के लोगों के साथ सांठगांठ कर इनका संचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं शिकायत मिलने के बाद भी विभाग ऐसे खदान मालिकों पर कार्रवाई करने से पीछे हट जाता है। खासतौर पर सिहोरा, कुंडम-बघराजी समेत ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां जांच करने से विभाग पीछे हटता है।

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