आष्टाइछावरजावरनसरुल्लागंजबुदनीमध्य प्रदेशरेहटीविशेषसीहोर

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा, तीन चरणों में होगी वोटिंग

- मध्यप्रदेश में 52 जिलों के जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 22581 ग्राम पंचायत सरपंच और 3 लाख 62 हजार पंच के लिए चुनाव होंगे।

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार को मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी। ये पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण में दतिया, भोपाल व इंदौर सहित 9 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 7 जिलों में चुनाव होगा और शेष बचे 36 जिलों में चुनाव तीसरे चरण में होंगे। पहले चरण में 85 जनपद पंचायत, दूसरे चरण में 118 जनपद पंचायत में चुनाव होंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि पहले हम जब प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने जा रहे थे तो कोरोना की दूसरी लहर आ गई, इसके बाद चुनाव नहीं हो पाए। इस बार भी चुनाव के दौरान हम कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 52 जिलों के जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 22581 ग्राम पंचायत सरपंच और 3 लाख 62 हजार पंच के लिए चुनाव होंगे। चुनाव तीन चरणों में होंगे। अभी हमारे पास जितनी इवीएम मशीनें हैं उसमें तीन चरणों में चुनाव हो सकेगा। प्रथम चरण में 9 जिलों को लिया जाएगा, दूसरे चरण में 7 जिलों में चुनाव होगा, बाकी के 36 जिले में चुनाव तीसरे चरण में कराए जाएंगे। सभी केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। 55 हजार ईवीएम के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। पंच और सरपंच का चुनाव मतपत्र से होगा, जनपद और जिला पंचायत चुनाव इव्हीएम से होंगे। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही मध्यप्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगी। चुनाव के दौरान जुलूस और रैली के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ऑनलाइन नामांकन भी भर सकेंगे, जिसकी हार्ड कापी जमा कराना होगी।

मार्च-2020 में समाप्त हो चुका था पंचायतों का कार्यकाल-
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले पंचायत चुनाव में वर्ष 2014-15 में हुए थे। इनका सभी का कार्यकाल मार्च-2020 में समाप्त हो चुका है। इसके बाद से लगातार पंचायत चुनावोें की कवायद की जा रही थी। इसी बीच कोविड के कारण हमें चुनाव टालने पड़े। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके अनुसार धारा 9 के तहत 2014 की स्थिति बहाल हो गई। लेकिन अब चुनाव कराए जाना अनिवार्य हो गया। इसमें 859 जिला पंचायत, 6727 जनपद पंचायत एवं 22581 ग्राम पंचायतों के चुुनाव होंगे। इसके अलावा 114 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च-2022 केे बाद पूरा होगा। इन ग्राम पंचायतोें में पंच-सरपंच का चुनाव अलग से होगा, लेकिन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के चुनाव इन पंचायत चुनावों के साथ ही कराए जाएंगे।

48 घंटे पहले करना होगा चुनाव प्रचार समाप्त-
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार चुनाव प्रचार मतदान से 48 घंटे पहले समाप्त करना होगा। पहले यह समय सीमा 24 घंटे थी, लेकिन अब इसे 48 घंटेे कर दिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Повседневные лайфхаки, вкусные рецепты и советы по огородничеству - всё это вы найдете на нашем сайте. Мы делимся полезной информацией, которая сделает вашу жизнь проще и приятнее. Узнайте, как приготовить вкусные блюда из доступных продуктов, как организовать уютный уголок на даче и как вырастить урожай в собственном огороде. Присоединяйтесь к нашему сообществу и делитесь своими собственными секретами! Тест на Три женщины и вор: простой тест Самый умный человек может найти ошибку на картинке Узнайте лайфхаки, которые сделают вашу жизнь проще и удобнее. Приготовьте вкусные блюда с нашими кулинарными рецептами. Получите полезные советы для ухода за огородом и выращивания свежих овощей и фруктов. Все это и многое другое вы найдете на нашем сайте!