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नेशनल लोक अदालत के लिए प्रचार रथ को मिली हरी झंडी

सीहोर। आगामी 09 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने और आम जनता को जागरूक करने के लिए मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर से विशेष प्रचार रथ रवाना किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार अग्रवाल ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उपभोक्ताओं के लिए गोल्डन चांस
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा लोक अदालत के लिए विशेष छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। यह छूट उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है जिनके बिजली से संबंधित मामले कोर्ट में लंबित हैं या अभी दर्ज नहीं हुए हैं। सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत की छूट और पूरा ब्याज माफ। सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत की छूट और पूरा ब्याज माफ रहेगी। हालांकि यह छूट केवल उन प्रकरणों में मिलेगी जहां सिविल दायित्व की राशि 10 लाख रुपये तक है।
विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील
प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपने पुराने विवादों का निपटारा करें। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि आपसी कड़वाहट भी समाप्त होती है। लोक अदालत में किए गए फैसले की कहीं भी अपील नहीं होती और इसे अंतिम माना जाता है।
कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित
प्रचार रथ रवानगी के दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय वैभव मंडलोई, विशेष न्यायाधीश हेमंत जोशी, जिला न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर, एमके वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता गुप्ता, विद्युत विभाग के उप महाप्रबंधक संजीव सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान और जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अनिल पारे सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और कर्मचारी उपस्थित थे।

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