
सीहोर। भीषण गर्मी में पाताल की ओर जाते भू जल स्तर को बचाने के लिए प्रशासन की सख्ती के बाद भी जिले में बोरिंग माफिया सक्रिय हैं। कलेक्टर द्वारा नए नलकूप खनन पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मंगलवार को थाना जावर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम केसोपुर में बिना अनुमति के अवैध रूप से बोरवेल का खनन कर रही एक भारी-भरकम ड्रिलिंग मशीन को मौके से जब्त किया है और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार जावर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम केसोपुर में नियमों को ताक पर रखकर, बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ट्यूबवेल बोरवेल खोदने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। सूचना मिलते ही जावर पुलिस की टीम ने मौके पर औचक दबिश दी। पुलिस जब खेत में पहुंची तो वहां धुआं उड़ाती मशीन से खुदाई का काम चालू था।
मौके पर की गई जांच में पाया गया कि भूमि स्वामी रतन सिंह पिता दरियाव सिंह मालवीय निवासी केसोपुर के खेत पर राहुल पिता प्रेमसिंह बागवान निवासी डोडी बिना किसी पूर्व अनुमति या वैध लाइसेंस के बोरवेल मशीन से अवैध खनन करवा रहा था। चूंकि जिला कलेक्टर द्वारा भीषण गर्मी और जल संकट को देखते हुए पूरे जिले में नए नलकूप खनन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है, इसलिए यह कृत्य सीधे तौर पर आदेशों का उल्लंघन पाया गया।
मशीन जब्त, थाने में खड़ी कराई
पुलिस ने मौके पर ही तत्परता दिखाते हुए चल रहे काम को रुकवाया और अवैध खनन में लगी बोरवेल ड्रिलिंग मशीन को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस टीम मशीन को सुरक्षित अभिरक्षा में लेकर जावर थाने ले आई, जहां उसे खड़ा करवा दिया गया है। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिक और भूमि मालिक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस की चेतावनी
जावर पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से क्षेत्र के बोरिंग माफियाओं और बिना अनुमति खनन कराने वाले लोगों को कड़ा संदेश दिया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि जिले के किसी भी हिस्से में बिना अनुमति के बोरवेल का खनन करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ इसी तरह दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियमों को तोडऩे वालों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ कठोर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी।