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7 से 30 नवंबर तक प्रतिबंधित रहेगा किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन, अधिसूचना जारी

सीहोर। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।
ये प्रचार सामग्रियां लगाना भी प्रतिबंधित-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है तथा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवम्बर 2023 को दोपहर 3 बजे तक है तथा मतदान 17 नवंबर 2023 को किया जाएगा तथा मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। विधानसभा आम चुनाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशानुसार किसी प्रकार के अनाधिकृत कट आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झंडियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अंतर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई हैं। यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों यथा बीओटी आपरेटर्स को प्रदान की गई है, जिनसे मासिक एक मुश्त शुल्क निकाय द्वारा लिया जाएगा। दिन-प्रतिदिन लगाए जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यतः संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिए निकाय से पूर्व अनुमति, लेना अनिवार्य होगा।
स्टेट जीएसटी ने संदिग्ध व्यवसाइयों के विरूद्ध की कार्रवाई-
विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की मंशानुसार निर्वाचन कार्य को स्वच्छ सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को फेक, बोगस इनवाइस जारी करने वाले व्यवसाइयों से मुफ्त में बांटी जाने वाली वस्तुओं के डाटा विश्लेषण कर एवं जानकारी एकत्र कर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संदिग्ध करदाताओं के विरूद्ध लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाणिज्यिक कर आयुक्त के निर्देशन में स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा प्रथम चरण में सेक्टोरल एनालिसिस कर, कर अपवंचन में लिप्त सेक्टर विशेष के अंतर्गत आने वाली एवं इवेजन प्रोन कमोडिटियां जैसे गारमेंट्स/कपड़ों, घरेलू सामान/बर्तन (नजमदेपसे), मोबाईल आदि इलेक्ट्रॉनिक्स, कास्मेटिक्स़, पानमसाला, लिकर आदि से संबंधित व्यवसाइयों पर प्रवर्तन की कार्रवाई की गई थी। द्वितीय चरण में फेक, बोगस इनवाइस जारी करने वाले व्यावसाइयों के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में संदिग्ध पंजीयत करदाताओं का निर्धारित पैरामीटर्स जैसे रजिस्ट्रेशन के लिये प्रस्तुत दस्तावेज, मोबाइल, पैन आदि का विवरण, प्रस्तु्त रिटर्न, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई आदि के आधार पर चिन्हांकन किया जाकर भौतिक सत्यापन/निरीक्षण की कार्य योजना बनाई गई।

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