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गांजा तस्करी करने वाले रेहटी के आरोपी को 5 साल की सजा

सीहोर। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश ने अवैध गांजे की तस्करी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी राकेश केवट को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 17 अक्टूबर 2022 का है। पुलिस थाना रेहटी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि राकेश केवट पिता रामचंद्र केवट निवासी ग्राम रमगढ़ा कलवाना जोड़ रेहटी पर अपनी मोटरसाइकिल से अवैध गांजा लेकर किसी व्यक्ति को सप्लाई करने के लिए खड़ा है।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल ने तत्काल घेराबंदी की। मौके पर बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया और जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी राकेश केवट को दोषी पाया। न्यायालय ने समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से इस महत्वपूर्ण प्रकरण में प्रभावी पैरवी रेखा चौरसिया अपर लोक अभियोजक जिला सीहोर द्वारा की गई। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।

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