गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 4 वाहन जब्त
जगदलपुर
कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा जिले के फरसागुड़ा, भानपूरी और जगदलपुर क्षेत्र के औचक निरीक्षण दौरान 4 वाहनों को गौण खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। प्रभारी खनि अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि इनमें दो वाहनों में चूना पत्थर और दो वाहन में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा हाईवा क्रमांक सीजी 27 के 3174, सीजी 27 एच 0583 में चुना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए और टिप्पर क्रमांक सीजी 17 एच 2824 व सीजी 17 एच 9220 में रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। बिना वैध अभिवहन पास के गौण खनिजों का परिवहन करते हुए पाये जाने पर इन सभी वाहनों को खनिजों के साथ जब्त कर लिया गया है।
इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकतार्ओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकतार्ओं के विरूद्व पुन: इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निदेर्शानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है।