राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2021 का किया अनुमोदन
रायपुर
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2021-2022 से संबंधित छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2021 का अनुमोदन कर दिया है। यह विधानसभा द्वारा 15 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था। यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए है।
यह विधेयक छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.4) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2021 के अनुसूची स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार एक सौ आठ करोड़ बासठ लाख चौरासी हजार तीन सौ नवासी रूपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे। इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।