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एक लाख के व्यक्तिगत मुचलके पर मुख्तार अंसारी की रिहाई का आदेश, लेकिन नहीं मिली जमानत

मऊ। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ने रिहा करने का आदेश दिया है। गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज था। एक लाख के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई का आदेश जारी हुआ है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज था। हालांकि इस आदेश के बाद भी मुख्तार को अन्य गंभीर मामलों के कारण जेल में ही रहना होगा।

पूरे मामले पर मऊ पुलिस ने ट्वीट करते हुए ये साफ किया है कि मुख्तार अंसारी अभी जेल से नहीं छूटेंगे। इसके कारण में मऊ पुलिस की तरफ से कई जनपदों में दर्ज उनके खिलाफ 12 केस का जिक्र किया है।

मुख्तार अंसारी के प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने मुख्तार अंसारी को रिहा करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया। मुख्तार अंसारी को एक लाख रुपये के निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ रिहाई संबंधित निर्देश अभिलंब बांदा जेल भेजे जाने का आदेश दिया।

जेल में बंद हैं मुख्तार अंसारी
गैंगस्टर एक्ट के मामले मे बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया था कि दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में वह 9 सितंबर 2011 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उससे ज्यादा समय से उक्त मामले में वह जेल में बंद है। कहा गया था कि उपरोक्त मामले में उसकी निरूद्धी अब वैधानिक नहीं है।

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