मध्य प्रदेश

बदनावर एवं मांडव नगरीय निकाय निर्वाचन अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु शुष्क दिवस घोषित

धार
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉं. पंकज जैन ने बदनावर एवं मांडव नगरीय निकाय में निर्वाचन अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु शुष्क दिवस घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत धार जिले के नगर परिषद बदनावर एवं नगर परिषद मांडव में नगरीय निकाय के आम निर्वाचन-2022 दो चरणों में क्रमश: 6 जुलाई तथा 13 जुलाई को कराया जाएगा। जिसमें प्रथम चरण में नगर परिषद बदनावर में 6 जुलाई को निर्वाचन होगा। इसके लिए 4 जुलाई को सायं 5 बजे से 6 जुलाई को मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। इसी प्रकार नगर परिषद मांडव में 13 जुलाई को निर्वाचन होगा। इसके लिए 11 जुलाई को सायं 5 बजे से 13 जुलाई को मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के मामले में संबंधित नगरीय क्षेत्रों की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थिति दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क से दोनो सीमा से बाहर तीन किलो मीटर की दूरी तक में स्थित शराब की दुकाने (कंपोजिट मदिरा दुकान एवं एफएल3 होटल बार लायसेंस) मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी तथा इस अवधि में मदिरा का क्रय—विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया है।

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