तेज आवाज में बज रहा डीजे जब्त, संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज

सीहोर। शहर की शांति भंग करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ आष्टा पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार-मंगलवार की दरमयानी रात एक बिना नंबर के आयशर वाहन पर बज रहे डीजे को जब्त कर उसके संचालक के विरुद्ध मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने जिले में अवैध गतिविधियों और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे संचालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी आष्टा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम देर रात क्षेत्र में गश्त पर थी।
शाजापुर का निकला डीजे संचालक
कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने कृष्णा डीजे के नाम से सजे एक बिना नंबर के आयशर वाहन को देखा, जिस पर लगे लाउडस्पीकर और मिक्सर सेटअप से कानफोड़ू आवाज निकल रही थी। पुलिस ने जब वाहन को रोककर उसके संचालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम रोहित मेवाड़ा निवासी ग्राम अकोदिया जिला शाजापुर बताया।
अनुमति मांगने पर नहीं दिखा सका कागज
जब पुलिस ने संचालक से डीजे बजाने की वैध अनुमति मांगी तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। बिना अनुमति और निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में म्यूजिक बजाते पाए जाने पर पुलिस ने डीजे सेटअप, मिक्सर और वाहन को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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