
सीहोर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरएन चंद के निर्देश पर शासकीय सुभाष स्कूल में युवा विकास मंडल के समन्वय से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बच्चों की तस्करी, शारीरिक दुर्व्यवहार, बाल श्रम अपराध कानून, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, लोकोपयोगी लोक अदालत, मध्यप्रदेश अपराध पीडित प्रतिकर योजना तथा नेशनल लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी ने कहा कि पालकों एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि चालकों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। इससे वे आपको उनके साथ होने वाली बातें सहजता से बताएंगे, जिससे बालकों के विरुद्ध अपराधों को रोका जा सकता है। उन्होंने बालकों को संबोधित करते हुए कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, इसलिए अंधविश्वास कुरीतियों, जादू-टोना, जातिवाद, दहेज प्रथा इत्यादि का विरोध होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से ही देश का विकास होगा। शिविर में बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सरल व सहज भाषा में उदाहरण देकर उत्तर दिए गए। शिविर में युवा विकास मंडल के जिला समन्वयक बाबू कलेशरिया ने भी बालकों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। शिविर में विद्यालय के प्राचार्या सुनीता जैन एवं विद्यालय के समस्त शिक्षक व छात्र उपस्थित थे।