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रेहटी पुलिस की कार्रवाई, 115 लीटर देशी शराब सहित दो आरोपी पकड़ाए

रेहटी। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु दिए गए निर्देशों के बाद एएसपी गीतेश गर्ग एवं एसडीओपी बुदनी शशांक गुर्जर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रेहटी संध्या मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए अगल-अगल स्थानों से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 115 लीटर देशी शराब जप्त करने में सफलता प्राप्त की। गत दिवस मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेड़ा खनपुरा में एक व्यक्ति अवैध रूप से काफी मात्रा में शराब रखकर बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई। इस दौरान आरोपी नूरसिंह पिता उगरसिंह भिलाला निवासी खनपुरा खेड़ा के कब्जे से 55 लीटर देशी शराब कीमती 24800 रुपए की जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 391/ 23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। इसी प्रकार ग्राम जामुनिया बाजाप्ता में भी टीम द्वारा मौके पर दबिश दी जाकर एक आरोपी को ग्राम जामुनिया बाजाप्ता के कब्जे से 60 लीटर देशी शराब कीमती 33 हजार 200 रुपए की जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अपराध आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रेहटी संध्या मिश्रा, उनि दीपक सर्राटी, महेश विश्वकर्मा, राम मनोहर, रामकुमार शर्मा, सउनि पदमसिंह जादौन, सुमेरसिंह उइके, लवकेश जाट, रामूलाल उइके, आंचलसिंह की सराहनीय भूमिका रही।

थाना कोतवाली पुलिस ने 2 वर्षों से फरार 5000 रुपए के ईनामी फरारी वारंटी को पकड़ा –
सीहोर अराकस मोहल्ला गंज निवासी 24 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी कबाडे की दुकान है। आरोपीगण उसकी दुकान पर आकर शराब एवं गांजा पीने के लिए पैसे मांगते हैं और अश्लील हरकते भी करते हैं। गत दिवस भी इन लोगों ने पीडिता से शराब, गांजे के लिए 300 रुपए मांगे और बुरी नियत से पीडिता से अश्लील हरकत की। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 87\21 धारा 327, 506, 354, 354(ख), 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। इसके बाद प्रकरण में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, किन्तु आरोपी गोलू संगेलिया घटना दिनांक से फरार था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा आरोपी गोलू संगेलिया पिता कमल की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का ईनाम घोषित किया था। इस मामले में न्यायालय द्वारा धारा 299 सीआरपीसी में फरारी वारण्ट भी जारी किया गया था, उक्त फरार वारण्टी गोलू संगेलिया पिता कमल नि.अराकस मोहल्ला गंज सीहोर को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस ने सफलता प्राप्त की।

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