इंदौरमध्य प्रदेश

मकानों में आग लगाने के मामले में 40 अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा

रतलाम ।   रतलाम के बाजना थाना क्षेत्र के ग्राम संगेसरा में 15 वर्ष पहले दो पक्षों के बीच हुए विवाद की रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 34 मकानों में आग लगा दी थी। इस मामले में न्यायालय ने 40 अभियुक्तों को भादंवि की धारा 436/149 में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। फैसला गुरुवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणकुमार वर्मा ने सुनाया। प्रकरण के अनुसार, ग्राम संगेसरा में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर 22 नवंबर 2007 को मामूली विवाद हुआ था। इसी रंजिश को लेकर 23 नवंबर 2007 को आरोपित लक्ष्मण डिंडोर, प्रभु डिंडोर, गौतिया डिंडोर सहित अन्य आरोपितों ने एकजुट होकर तलवार, कुल्हाड़ी व मिट्टी का तेल लेकर दूसरे समूह के दामा परिवार के फरियादी परथा दामा पुत्र धुलिया दामा के मकान सहित 34 परिवारों के मकानों व झोपड़ियों पर धावा बोलकर आग लगा दी थी। इससे घरों में रखा अनाज, कपड़े व अन्य सामान जल गया था। परथा की रिपोर्ट पर बाजना थाना पुलिस ने 69 आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 40 आरोपितों को सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक तरुण शर्मा व विनोद जैन ने की। सात आरोपितों की हो चुकी है मौत – न्यायालय ने 51 आरोपितों को दोषी पाया। इनमें से 40 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। उन्हें भादंवि की धारा 148 में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, धारा 452/149 में पांच पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया। सभी सजा साथ चलेंगी। ट्रायल के दौरान सात आरोपितों की मौत हो चुकी है। प्रकरण में सात आरोपितों को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त किया गया। वहीं, एक आरोपित फरार चल रहा है तथा 11 आरोपित फैसला सुनाने के दौरान उपस्थित नहीं हुए।

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